थाना देवेन्द्रनगर मे कच्ची महुआ की अबैध शराब रखे पाये जाने पर आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराधिक प्रकरण दर्ज
55 लीटर कच्ची महुआ शराब कुल कीमती 11000/- जप्त,
म.प्र. शासन के निर्देशानुसार शराब माफियाओ के विरूद्ध कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य मे पुलिस अधीक्षक महोदय पन्ना धर्मराज मीना द्वारा अवैध शराब बनाने बाले, परिवहन करने बाले एवं अबैध शराब बेचने वालो के विरुध्द चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधी. श्री बी के सिह परिहार के निर्देशन एवं एसडीओपी पन्ना श्री बहादुर सिह बरीबा के मार्गदर्शन एवं में थाना प्रभारी निरी. डी. के. सिह के नेतृत्व मे थाना देवेन्द्रनगर क्षेत्र मे पूर्व से मुखबिर लगाये गये थे जो मुखबिर की सूचना पर ग्राम चादा रोड पुलिया के पास मे एक ब्यक्ति द्वारा कच्ची महुआ की शराब ले जाने की जानकारी मुखबिर से प्राप्त होने पर थाना देवेन्द्रनगर से पुलिस टीम सउनि. असीम कुमार सिह के साथ रवाना किया गया था जो सउनि असीम कुमार सिह द्वारा मौके पर पहुचकर मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति मिलने पर हमराही स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पकडा चेक करने पर उसके पास से 2 केन मे करीब 55 लीटर अबैध देशी हाथ भट्ठी कच्ची महुआ की शराब कीमती 11000/- रूपये की मिलने पर मौके पर जप्ती कार्यवाही की जाकर थाना देवेन्द्रनगर मे अपराध क्र 337/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट कायम किया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरी. डी. के सिह थाना प्रभारी देवेन्द्रनगर, सउनि. असीम कुमार सिह, आर रामनिरंजन कुशवाहा, जीतेन्द्र अचाले, राजू साहू, भरत पाण्डेय, सत्यबीर सिह, की सराहनीय भूमिका रही ।
रिपोर्ट :-गोविंद सिंह कुशवाहा पन्ना