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मोबाइल के माध्यम से पेमेण्ट का फर्जी मेसेज भेजकर सुनारों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय सायबर ठग आया सायबर क्राइम ब्रान्च भोपाल की गिरफ्त में

आरोपी से प्रकरण में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 05 सोने की अंगूठी, 02 सोने का पेण्डल, 01 सोने की चेन, 01 सोने की कान की वालिया, 03 चांदी की कटोरी, 2 चांदी का गिलास समेत करीब 03 लाख रुपये का मशरूका किया बरामद*

बिहार निवासी आरोपी तमिल, तेलगू, हिन्दी, इंग्लिस एवं बिहारी भाषा का है जानकार।

ओके क्रेडिट एवं फोन खाता एप के माध्यम से पेमेण्ट के फर्जी मेसेज भेजकर ठगी करता था।

आरोपी फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल पहचान छुपाने के लिये करता था।

 आरोपी 10-15 दिन में अपना ठिकाना बदल लेता है।

भोपाल- दिनांक 02 जुलाई 2021 – अति. पुलिस महानिदेशक भोपाल जोन, भोपाल श्री ए. सांई मनोहर एवं उप पुलिस महानिरीक्षक (शहर) भोपाल श्री इरशाद वली एवं पुलिस अधीक्षक (दक्षिण) श्री साई कृष्णा थोटा के द्वारा दिये गये निर्देषो के पालन में अति. पुलिस अधीक्षक जोन-1 भोपाल श्री अंकित जायसवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक सायबर क्राइम श्रीमति नीतू सिंह के मार्गदर्षन में सायबर क्राइम ब्रान्च जिला भोपाल की टीम द्वारा फोनखाता एप के माध्यम से पेमेण्ट का फर्जी मेसेज भेजकर सोने दुकान से खरीदारी करने वाले अंतर्राज्यीय सायबर ठग को गिरफ्तार किया गया।

*घटनाक्रम-* सायबर क्राइम भोपाल में आवेदक के द्वारा षिकायत की गई कि दिनांक 15.07.2021 को मेरी ज्वेलरी की दुकान पर सिवेष कुमार सिंह ग्राहक बनकर आया 43000/-रूपये के सोने एवं चॉदी के जेवरात खरीदे एवं फोनपे के बारकोड के माध्यम से पेमेण्ट करने के लिये कहा और बारकोड स्केन पर फर्जी तरीके से मेरे मोबाइल नंबर पर पेमेण्ट का टेक्स्ट मेसेज भेजकर मुझे बोला कि पेमेण्ट हो गया है और मेरी दुकान से जेवरात लेकर चला गया है, रकम मेरे बैंक खाते में नही आई है, फोन करने पर मेरा फोन रीसीव नही कर रहा है। आरोपी के द्वारा कुल 43000/-रूपये की धोखाधडी करने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्राप्त तकनीकि जानकारी के आधार पर मोबाइल नंबर के उपयोगकर्ता के विरूद्व अपराध क्र-214/2021 धारा 420 भादवि का पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

*तरीका वारदातः-* आरोपी सहरसा बिहार का रहने वाला है तथा पत्नि एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग भोपाल से चल रही है। आरोपी पटना में अमेजिंग इंडिया प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के अंतर्गत पटना एयरपोर्ट पर कार्य करता था, पत्नि भोपाल में थी इसलिये नौकरी छोडकर भोपाल आ गया। भोपाल आकर आरोपी ने यू-ट्यूब पर देखकर ठगी का नया तरीका इजाद किया। आरोपी भोपाल ठगी के ही प्रयोजन से आया था और यू-ट्यूब पर देखकर ठगी का नया तरीका निकाला।

इसके द्वारा तीन थाना क्षेत्र बैरागढ, टीटीनगर व पिपलानी में सोने की दुकानों पर ठगी की गई, आरोपी सोने की दुकान पर जाकर सोने का सामान खरीदता था और फोनपे के माध्यम से क्यूआर कोड स्केन करके पेमेण्ट का नाटक करता था और दुकानदार को फोन खाता एप के माध्यम से पेमेण्ट का फर्जी मेसेज भेज देता था, जिससे दुकानदार को यह आभास होता था कि खरीदी का पेमेण्ट हो गया। जब तक दुकानदार को पता चलता था कि पेमेण्ट नही हुआ, तब तक आरोपी भाग जाता था।

   इस तरह तीनों थाना क्षेत्र में आरोपी द्वारा क्रमषः बैरागढ से 43000/-, टीटीनगर से 29000/- व पिपलानी से 33300/- रूपये की ठगी की गई। आरोपी द्वारा खाने से लेकर छोटे-छोटे सामान तक का सारा पेमेण्ट फोनखाता एप के जरिये फर्जी तरीके से किया जाता था। आरोपी के द्वारा 15-20 दिन में अपना निवास बदल दिया जाता था, पहले मिसरोद फिर बागसेवनिया, कजलीखेडा व गेहूॅखेडा में मकान बदला। आरोपी तेलगू, तमिल, हिन्दी, अंग्रेजी एवं बिहारी भाषाओं को जानता है और हर तरह के लोगो को फसाता है। सोने चांदी के जेवर ठगी से प्राप्त कर आरोपी उस जेवर से मणप्पुरम गोल्ड लोन से लोन ले लेता था। आरोपी के पास से लोन की कई रषीदे भी जप्त हुई है।

*पुलिस कार्यवाहीः-*  सायबर क्राइम जिला भोपाल टीम द्वारा अपराध कायमी के पष्चात तकनीकि एनालिसिस के आधार पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपी को गिरफतार किया गया । आरोपी से तीनों थाना क्षेत्र बैरागढ, टीटीनगर व पिपलानी में की गई बारदातों का सोने का सामान तथा अन्य सामान लगभग कीमती 150000/-रूपये का जप्त किया गया है।

आरोपी से प्रकरण में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 05 सोने की अंगूठी, 02 सोने का पेण्डल, 01 सोने की चेन, 01 सोने की कान की वालिया, 03 चांदी की कटोरी, 2 चांदी का गिलास, 01 चांदी की चम्मच एवं घटना कारित करते समय पहनी शर्ट, मास्क एवं गोल्ड लोन की रषीद को जप्त गया है।

*पकडे गये आरोपी का विवरण एवं आपराधिक रिकार्डः-*

क्र/नाम आरोपीषिक्षापूर्व आपराधिक रिकार्ड जाहिरा व्यवसाय

01- सिवेश कुमार उर्फ मोहित रंजन उर्फ सोनू उर्फ अभिषेक कुमार पिता चन्द्र किशोर प्रसाद उम्र- 25 साल निवासी सहरसा बिहार हाल कोलार रोड, गेहूॅखेडा, भोपाल  ग्रेजुयेट—एप के माध्यम से पेमेण्ट का फर्जी मेसेज भेजकर सामान की खरीदारी करना।

*आरोपी के विरूद्व अन्य थानों में दर्ज प्रकरण-* थाना टीटी नगर भोपाल का अपराध क्रमांक-786/2021 धारा 420 भादवि राषि-27000/-रूपये एवं थाना पिपलानी भोपाल का अपराध क्रमांक-755/2021 धारा 420 भादवि राषि-33300/-रूपये।

*पुलिस टीम-* उनि पारस सोनी, सउनि शेसनाथ सिंह, प्र. आर. मुरली, आर. तेजराम सेन, आर. आदित्य साहू, आर. यतिन चौरे, आर. शिवम वर्मा, म.आर. हेमा यादव, आर. सुमित समद।

मिली जानकारी के अनुसार नवील वर्मा पीआरओ कार्यालय भोपाल पुलिस

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